(POSH) एक्ट कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच- मनु शिवपुरी
वर्किंग वूमेन की सुरक्षा को पॉश एक्ट का गठन भारत सरकार द्वारा एक कानून के रूप में किया गया है- शशि शर्मा
OSH) Act, कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए पोश (POSH) एक्ट, की हरिद्वार जिला स्तरीय समिति ने हरकी पैड़ी पर गंगा मईया की पूजा अर्चना और आरती कर अपने निष्पक्ष कर्तव्य निर्वहन का आशीर्वाद प्राप्त किया।

मां गंगा स्वयं एक नारी हैं, और उनका पूजन आशीर्वाद लेकर महिलाओं के लिए निष्पक्ष भाव से निर्णय लेने के आशिर्वाद प्राप्ति के लिए जिला पॉश समिति की अध्यक्षा डॉक्टर मनु शिवपुरी, सदस्य वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा, एडवोकेट रश्मि उपाध्याय ने पूरे विधि-विधान से गंगा सभा के पुरोहित के सानिध्य में गंगा मईया का पूजन वंदन किया।

जिला पॉश समिति की अध्यक्षा डॉक्टर मनु शिवपुरी ने कहा कामकाजी महिलाएं अपने कार्यस्थल पर काम करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करने में समर्थ हों और महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन उत्पीडन का सामना ना करना पड़े इसके लिए भारत सरकार द्वारा गठित “पॉश एक्ट” कामकाजी महिलाओं के लिए एक कवच हैै।
जिसका उपयोग कोई भी उत्पीड़ित महिला निसंकोच कर सकती है, उन्होंने कहा शीघ्र ही जिले के तमाम विभागों में विभागों की अंतरंग परिवाद समितियों का गठन भी किया जायेगा ताकि हर क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं निर्भय होकर काम कर सकें।
समिति की सदस्य वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शशि शर्मा ने कहा, पोश (POSH) एक्ट, जिसका पूरा नाम कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 है, का गठन भारत सरकार द्वारा एक कानून के रूप में किया गया है।
