चेक बाउंस होने पर तीन माह का कारावास

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/ प्रथम अपर सिविल जज हरिद्वार *स्नेहा नारंग* ने हरिद्वार के भोपतवाला निवासी हिमांशु अग्रवाल पुत्र चमनलाल से 3 लाख के चेक बाउंस मामले में अपना फैसला सुनाया है।

हरिद्वार निवासी वैभव शर्मा ने हिमांशु अग्रवाल को ₹ 3 लाख, 2018 में उधार दिए थे जिसके बदले में हिमांशु अग्रवाल ने अपने खाते का चेक दिया था, जो चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया था।

हरिद्वार निवासी वैभव शर्मा ने न्यायलय में अपने अधिवक्ता *अमित कुमार भारद्वाज*  के माध्यम से परिवाद पेश किया था, चेक बाउंस के मामले में न्यायलय ने 4 लाख  10  हजार प्रतिकार और ₹ 10  हजार अर्थदंड चुकाने का आदेश और तीन माह के कारावास के आदेश दिए.

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